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सड़क स्‍कंध

सड़क स्‍कंध के प्रमुख महानिदेशक (सड़क विकास) होते हैं, जिनके सहायक अन्य तकनीकी और सचिवीय कर्मचारी होते हैं। सड़क स्‍कंध के कार्य को एक मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
परियोजना क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव और अन्य केंद्र प्रायोजित सड़क कार्यों, योजना, निगरानी, ​​मानकों और अनुसंधान, केंद्रीय सड़क निधि प्रदान करने आदि के कार्य को देखते हैं।

राजमार्ग प्रभाग- राजमार्ग स्‍कंध के प्रमुख संयुक्त सचिव (राजमार्ग) होते हैं और जहां तक पीपीपीएसी से संबंधित मुद्दों का संबंध है, यह भारतमाला परियोजनाओं से संबंधित है। सीसीआई/सीईए और मंत्रिमंडल के संबंध में एनएचएआई से संबंधित
सभी मुद्दों का काम मंत्रालय में किया जाता है, जिसमें सरकारी स्तर पर प्रसंस्करण की आवश्यकता वाली एनएचएआई को सौंपी गई परियोजनाएं, राज्य सहायता समझौते, स्वतंत्र राजमार्ग, राजमार्ग नियामक आयोग, एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की स्थापना,
एनएचएआई के प्रशासनिक मामले, देश में एक्सप्रेसवे के कार्य शामिल हैं।

सड़क परिवहन स्‍कंध

सड़क परिवहन स्‍कंध के प्रमुख संयुक्त सचिव (परिवहन) होते हैं और यह सड़क परिवहन के नियमन से संबंधित नीतियों को तैयार करने, सड़क सुरक्षा के पहलुओं सहित सड़क परिवहन से संबंधित कानून, पर्यावरण संबंधी मुद्दों, पड़ोसी देशों के साथ
वाहनों का आवागमन के लिए व्यवस्था करने के अलावा मोटर वाहन मानदंडों से संबंधित है। मोटर यान अधिनियम, 1988 देश में मोटर वाहनों को विनियमित करने के लिए मुख्य अधिनियम है।

वित्त स्‍कंध

वित्त स्‍कंध के प्रमुख अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (एएस एंड एफए) होते हैं तथा यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एवं जहाजरानी मंत्रालय दोनों के लिए है; और विभिन्न मामलों पर वित्तीय सलाह देते हैं। यह स्‍कीमों/कार्यक्रमों की योजना,
बजट बनाने, निगरानी और मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है।

प्रशासनिक स्‍कंध

प्रशासनिक स्‍कंध के प्रमुख संयुक्त सचिव (स्थापना) होते हैं और यह केंद्रीय अभियंता सेवा (सड़क) ग्रूप-क के कैडर प्रबंधन का काम देखते हैं और अन्य श्रेणियों के पदों के संबंध में सेवा मामलों का कार्य इस स्‍कंध द्वारा किया जाता है।
कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन किया जाता है।

सार्वजनिक शिकायतों और पेंशन, संगठन और विधियों, सूचना प्रौद्योगिकी, आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का अधिकार आदि से संबंधित मामलों को संयुक्त सचिव (टी एंड सी) द्वारा देखा जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्‍कंध

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्‍कंध संयुक्त सचिव (आईसी) के अधीन है और यह सड़कों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित है। स्‍कंध के कार्यों में प्रस्तावों और द्विपक्षीय सहयोग की पेशकश तथा विभिन्न देशों के साथ समझौता
ज्ञापन की जांच करना, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ओर से सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र में विचार-विमर्श
और विकास,यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीई), एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सेवाओं में व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन सामान्य समझौता,
विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठनों से संबंधित सभी मामले, मंत्री (आरटी एंड एच), राज्‍य मंत्री (आरटी एंड एच), सचिव (आरटी एंड एच) और उनके नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्राओं की व्‍यवस्‍था करना शामिल हैं।

टोल और समन्वय स्‍कंध

इस स्‍कंध के प्रमुख संयुक्त सचिव (टी एंड सी) हैं। यह स्‍कंध प्रयोक्‍ता शुल्क [टोल नीति/नियम, कैबिनेट/ईजीओएम/सीसीआई नोट्स] निर्धारित करने या संशोधन करने, राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में टोल अधिसूचना मामले, व्यक्तियों, संगठनों और राज्य
सरकारों द्वारा प्रयोक्‍ता शुल्क से छूट के लिए अभ्यावेदन, विभिन्न परिवहन संघों जैसे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ गुड्स व्हीकल ओनर्स एसोसिएशन इत्यादि द्वारा उठाए गए प्रयोक्‍ता शुल्क मुद्दों / शिकायतों को
संसाधित करने, इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली का कार्यान्वयन, प्रयोक्‍ता शुल्क पर विभिन्न रिपोर्ट/रिटर्न्‍स तैयार करने, टोल मुद्दों पर एनएचएआई/अन्य विभागों/राज्य सरकार के साथ समन्वय, शुल्क अधिसूचनाएं/गैर-अधिसूचना, अधिसूचनाओं के संबंध
में दिशानिर्देश जारी करने का काम करता है और मार्गस्‍थ सुविधाओं से संबंधित नीतिगत मामले और वार्षिक रिपोर्ट आदि तैयार करने सहित सभी सामान्य समन्वय मामले देखता है।

भूमि अधिग्रहण स्‍कंध

इस स्‍कंध के प्रमुख संयुक्त सचिव (भूमि अधिग्रहण और राजमार्ग) होते हैं। यह स्‍कंध भूमि अधिग्रहण मामलों, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण/वन/वन्य जीवन मंजूरी, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और संबंधित मामलों, राष्ट्रीय
राजमार्ग न्यायाधिकरणों, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा का कार्य करता है।

संसद स्‍कंध

इस स्‍कंध के प्रमुख संयुक्त सचिव (टी एंड सी) होते हैं और यह संसद और संसदीय मामलों से संबंधित सभी समन्वय कार्यों को देखता है।

परिवहन अनुसंधान स्‍कंध

परिवहन अनुसंधान स्‍कंध (टीआरडब्‍ल्‍यू) के प्रमुख वरिष्ठ सलाहकार (परिवहन अनुसंधान) होते हैं और यह भी दोनों विभागों (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग तथा पोत परिवहन विभाग) के लिए होता है। टीआरडब्ल्यू सड़क और जल परिवहन पर
आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

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