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मंत्रालय ने लोगों के लिए सड़क यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वर्ष के दौरान परिवहन क्षेत्र में कई पहल की हैं। इनमें से कुछ क्षेत्र निम्नानुसार हैं-

ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन का सरलीकरण

इस मंत्रालय ने लाइसेंस को आसानी से बनावाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन फॉर्म को सरल कर दिया है। चार फॉर्म अर्थात् (क) लर्नर लाइसेंस (ख) ड्राइविंग लाइसेंस (ग) लाइसेंस का नवीनीकरण और (घ) पते का अद्यतन - सभी को एक ही फॉर्म में समेकित किया गया है। नवीनीकरण, पते में परिवर्तन आदि के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए नया फॉर्म आवेदक की पहचान को आधार आधारित सत्यापित करेगा। नए फॉर्म की एक और विशेषता यह है कि यह अंग दान के लिए आवेदक की इच्छा को दर्ज करेगा।

धुरी भार में संशोधन:

माल वाहनों के अनुमेय सुरक्षित धुरी भार को संशोधित किया गया और इसे धुरी के विभिन्न विन्यासों के लिए लगभग 15% से 20% तक बढ़ाया गया। यह निर्णय माल परिवहन वाहनों की वहन क्षमता बढ़ाने और लॉजिस्टिक्‍स लागत को कम करने के उद्देश्य से लिया गया था। इस संशोधन से माल वाहनों की वहन क्षमता में लगभग 20-25% की वृद्धि होगी और लॉजिस्टिक्‍स लागत में लगभग 2% की कमी आएगी। इससे ओवरलोडिंग की घटनाओं में भी कमी आएगी। जहां पिछले कुछ वर्षों में ऑटोमोबाइल प्रौद्योगिकी और सड़क निर्माण की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है, वहीं 1983 के बाद से धुरी भार वही है, जो अंतिम बार अधिसूचित किया गया था। धुरी भार को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।

टोल प्लाजाओं के लिए रैंकिंग प्रणाली की शुरूआत

एनएचएआई ने शुल्क प्लाजाओं को इलेक्ट्रॉनिक टोल, फास्टैग लेन की निकासी में लगने वाले समय, डिस्प्ले पैनल, कर्मचारियों के व्यवहार, सफाई आदि जैसे मानदंडों पर रैंक करने के लिए एक मैट्रिक्स-आधारित पद्धति विकसित की है। मैट्रिक्स के लिए डेटा उन क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा एकत्र किया जाएगा, जो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत शुल्क प्लाजाओं को रैंक करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे।इस बीच, राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए एनएचएआई द्वारा 10 फरवरी, 2018 को देश भर के 300 से अधिक टोल प्लाजाओं पर एक देशव्यापी अभियान शुरू किया गया था।अधिकारियों ने टोल प्लाजाओं का दौरा किया और उपयोगकर्ता की सुविधा के मुद्दों का समाधान किया और लोगों से फीडबैक लिया।

वाहनों की अधिकतम गति में संशोधन

मंत्रालय ने दिनांक 6 अप्रैल, 2018 की अधिसूचना द्वारा विभिन्न वर्गों के वाहनों की अधिकतम गति में संशोधन किया है। अधिसूचना में विभिन्न वर्गों के वाहनों की गति निर्धारित की गई है। इस प्रकार चालक सहित 8 सीटों वाले यात्री वाहन की अधिकतम गति एक्सप्रेसवे पर 120 किमी/घंटा और नगरपालिका सड़कों पर 70 किमी/घंटा हो सकती है।

डिजीलॉकर और एमपरिवहन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दस्तावेजों की स्वीकृति

मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों / संघ राज्‍य क्षेत्रों को दस्तावेजों को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एम-परिवहन मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के लिए एक परामर्शी जारी की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजिलॉकर या एमपरिवहन पर उपलब्ध ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को मूल दस्तावेजों के समान ही कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त माना जाता है। यह नागरिकों की शिकायतों/आरटीआई आवेदनों का भी समाधान करेगा और डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों में व्‍हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और आपातकालीन बटन के संबंध में अधिसूचना

महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक सेवा वाहनों पर व्‍हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटी) और आपातकालीन बटन लगाने के लिए 25 अक्टूबर, 2018 को विस्तृत मानकों को अधिसूचित किया गया है। राज्‍यों/ संघ राज्‍य क्षेत्रों को नियम का अनुपालन सुनिश्चित करने और फिटनेस प्रमाणन के लिए वाहनों की जांच के समय सार्वजनिक सेवा वाहनों में वीएलटी डिवाइस लगे होने और कार्यात्मक स्थिति की जांच करने को अधिदेशित किया गया है। राज्यों में कमान और नियंत्रण केंद्रों का उपयोग विभिन्न हितधारकों जैसे राज्य आपातकालीन कार्रवाई केंद्र, राज्य और केंद्र सरकारों के परिवहन प्राधिकरणों, उपकरण विनिर्माताओं और उनके अधिकृत डीलरों, परीक्षण एजेंसियों आदि को इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए किया जाएगा। कमान और नियंत्रण केंद्र ओवर स्पीडिंग और डिवाइस स्थिति के संबंध में वाहन डेटाबेस या राज्य के संबंधित डेटा बेस के लिए फीड प्रदान करने में भी सक्षम होगा।

परिवहन वाहन के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र

इस अधिसूचना के अनुसार आठ वर्ष तक पुराने वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण दो वर्ष और आठ वर्ष से अधिक पुराने वाहन के फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण एक वर्ष के लिए किया जायेगा। पूरी तरह से निर्मित वाहन के रूप में बेचे गए नए परिवहन वाहन के लिए पंजीकरण के समय किसी फिटनेस प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे वाहन को पंजीकरण की तारीख से दो साल की अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र वाला माना जाएगा।

दोहरे ईंधन का उपयोग

मंत्रालय ने दोहरे ईंधन के उपयोग के लिए एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस (बायो-सीएनजी) या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) इंजन के साथ दोहरे ईंधन डीजल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिलर्स, निर्माण उपकरण वाहनों और कंबाइन हार्वेस्‍टर्स से धुएं और वाष्प का उत्सर्जन शामिल है।

इलेक्ट्रिक, इथेनॉल और मेथनॉल वाहनों को परमिट से छूट

मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 18 अक्टूबर, 2018 को जारी अधिसूचना के माध्यम से यात्रियों या माल ले जाने के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों के साथ ही मेथनॉल ईंधन या इथेनॉल ईंधन से चलने वाले वाहनों को परमिट की आवश्यकता से छूट दी है।

वाहन डेटाबेस के साथ पीयूसी डेटा (उत्सर्जन संबंधी डेटा) को जोड़ने पर परामर्शी

इस मंत्रालय द्वारा वाहन डेटाबेस के साथ प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) डेटा को जोड़ने के लिए एक प्रणाली विकसित कर उसकी जांच की गई है। मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को 1 अक्टूबर, 2018 को एक परामर्शी जारी की गई है, जिसमें सभी पीयूसी विक्रेताओं को दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और उत्सर्जन परीक्षण डेटा को वाहन डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।

बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न के संबंध में अधिसूचना

इलेक्ट्रिक वाहनों को एक अलग पहचान देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि हरे रंग की पृष्ठभूमि वाली नंबर प्लेट पर पंजीकरण चिह्न प्रदर्शित किया जाएगा। इस आशय की अधिसूचना 7 अगस्त, 2018 को जारी की गई थी।

एम-15 (15%) गैसोलीन के साथ मेथनॉल सम्मिश्रण

मंत्रालय ने मेथनॉल के साथ गैसोलीन के मिश्रण के बारे में एक अधिसूचना जारी की है, ताकि वाहन से होने वाले उत्सर्जन को और कच्चे पेट्रोलियम, जिससे गैसोलीन का उत्‍पादन होता है, के कारण आयात बोझ को कम किया जा सके। माननीय प्रधान मंत्री ने 2014-15 के तेल और गैस की आयात निर्भरता के स्तर को 2022 तक 10% तक कम करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की थी। मेथनॉल का उपयोग वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में किया जा सकता है, जिससे आयात पर निर्भरता कुछ हद तक कम हो सकती है।

वाहन बीमा/बीमा के नवीनीकरण के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता

मंत्रालय ने आईआरडीए और सभी सामान्य बीमा कंपनियों के एमडी/अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि वैध पीयूसी की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कोई पर पक्षकार बीमा पॉलिसी जारी या नवीनीकृत नहीं की जाए। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद किया गया है।

निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानक

मंत्रालय ने निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है। ये मानक 1 अक्टूबर, 2020 (ट्रेम IV) और 1 अप्रैल, 2024 [भारत स्टेज (सीईवी/ट्रेम)-V] से लागू किए जाएंगे। इससे पर्यावरण अनुकूल निर्माण/खनन कार्यकलाप सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

क्वाड्रिसाइकिल गैर-परिवहन वाहन के रूप में शामिल

मंत्रालय ने मोटर यान अधिनियम, 1988 के तहत 'गैर-परिवहन' वाहन के रूप में मद 'क्वाड्रिसाइकिल' को अंत:स्‍थापित करने की अधिसूचना जारी की। क्वाड्रिसाइकिल तिपहिया के आकार का एक वाहन है, लेकिन इसमें 4 टायर होते हैं और यह कार की तरह पूरी तरह से ढका होता है। इसमें 3-व्हीलर जैसा ही इंजन होता है। यह इसे अंतिम छोर तक संर्पकता के लिए परिवहन का एक सस्ता और सुरक्षित साधन बनाता है। अधिनियम के तहत क्वाड्रिसाइकिलों को केवल परिवहन उपयोग के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन अब इसे गैर-परिवहन के लिए भी उपयोग करने योग्य बना दिया गया है।